कमाल अहमद/सोनभद्र
सोनभद्र। उप जिलाधिकारी ओबरा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार “श्री रामचरितमानस मंदिर ओबरा सोनभद्र का पंजीयन सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिटफंड वाराणसी मंडल वाराणसी के आदेश 13 जून 2025 के अनुसार श्री रामचरितमानस मंदिर ओबरा सोनभद्र का पंजीयन निरस्त किए जाने का आदेश है। आलोक कुमार भाटिया और पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने उक्त संस्था का रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त हो जाने की सहायक फर्म्स समिति एवं चित फंड वाराणसी को इस आशय की शिकायत की थी। एसडीएम कार्यालय के आदेश में प्रभारी निरीक्षक थाना एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित किया गया है कि निरस्त कमेटी के विरुद्ध संवैधानिक सार्वजनिक भूमि को अपना मानते हुए लगातार वसूली कर धन उगाई किया जा रहा है ऐसा विपक्ष का आरोप है।यदि ऐसा हो रहा है तो संबंधितों के विरुद्ध तात्कालिक यथोचित विधि कार्रवाई सुनिश्चित करें साथ ही मौके पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न हो।











