
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष अजीत कुमार गुप्ता ने पी०पी० एक्ट के अंतर्गत पूर्व में निर्णीत एवं हारे हुए समस्त वादों को रेस्टोरेशन किए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने उप जिलाधिकारी दुद्धी, सोनभद्र को प्रार्थना पत्र देकर सभी प्रभावित पिपरीवासियों को समान राहत दिए जाने की मांग की है। अजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि उप जिलाधिकारी न्यायालय में निर्णीत वाद संख्या 1312/2024, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202416660201312 तथा वाद संख्या 1310/2024, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202416660201310 के रेस्टोरेशन की तर्ज पर अन्य पिपरीवासियों के निर्णीत वादों को भी पुनः बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि पिपरीवासी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रही जनहित याचिका संख्या 982/2026 के बीच पी०पी० एक्ट के तहत बेदखली एवं क्षतिपूर्ति संबंधी फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर भय और चिंता में हैं। अजीत कुमार गुप्ता के अनुसार, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया कि पी०पी० एक्ट के तहत अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत निगम लिमिटेड बनाम शत्रुघन सिंह से संबंधित वाद संख्या 1312/2024 एवं 1310/2024 में बेदखली और क्षतिपूर्ति का निर्णय 19 अप्रैल 2024 को हो चुका था, जिसे बाद में न्यायालय में रेस्टोरेशन के लिए स्वीकार किया गया। उन्होंने मांग की कि जिस आधार और परिस्थितियों में शत्रुघन सिंह से संबंधित उक्त वादों का रेस्टोरेशन किया गया है, उसी प्रकार पी०पी० एक्ट के तहत हारे हुए अन्य सभी वादों को भी रेस्टोरेशन का अवसर दिया जाए। नगर अध्यक्ष अजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसा किए जाने से पिपरी क्षेत्र के उन लोगों को राहत मिल सकेगी, जो बेदखली की कार्रवाई को लेकर चिंतित और भयभीत हैं। उन्होंने प्रशासन से सभी मामलों में समान दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।











