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सोनभद्र-: दुष्कर्म के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक रामदुलार गोंड की जमानत मंजूर, हाई कोर्ट सजा पर रोक से इनकार

kishan Pandey (Editor)

By kishan Pandey (Editor)

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म्योरपुर/ राजाराम

सोनभद्र। म्योरपुर क्षेत्र के निवासी रासपहरी के दुद्धी विधान सभा भाजपा के विधायक रहे रामदुलारे गोंड नाबालिक के दुष्कर्म में सजा काट रहे को हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है । लेकिन दोषसिद्धि के निलंबन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकल पीठ ने रामदुलारे गोंड की अपील पर दिया है। इन पर यह आरोप 2014 में कब लगा था जब यह प्रधान पति हुआ करते थे उनकी पत्नी सुरतन देवी रासपहरी गांव की प्रधान थी रामदुलार 2022 में सपा नेता विजय सिंह गोड को 6000 से ज्यादा मतों से हरा कर विधायक बने थे। इन्हें दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सोनभद्र की सत्र अदालत ने 15 दिसंबर 2023 को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये जूर्वाने की सजा सुनाई थी इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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किशन पाण्डेय प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं और जनपद सोनभद्र में 15 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में है ये स्थानीय समाचारों के अलावा राजनीतिक व मनोरंजन जैसी खबरों में रूचि रखते हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ' हर ख़बरों ' को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हैं।

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