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दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास, ₹45 हजार अर्थदंड

kishan Pandey (Editor)

By kishan Pandey (Editor)

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किशन पांडेय सोनभद्र

पिपरी,सोनभद्र। सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन और न्यायालय में सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास और कुल ₹45,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पिपरी पुलिस को यह सफलता मिली। पिपरी थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 35/2024, एसटी संख्या 436/2024 में धारा 498ए, 304बी भादवि तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियुक्त अनिल कुमार मौर्य पुत्र सियाराम मौर्य,निवासी चन्दासी,थाना मुगलसराय, जनपद चंदौली,हाल पता खाड़पाथर,थाना पिपरी, सोनभद्र को न्यायालय ने दोषसिद्ध किया।

न्यायालय ने धारा 498ए भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड, धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष का कारावास एवं ₹30,000 अर्थदंड तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पुलिस के अनुसार,अभियोग की प्रभावी विवेचना,अभियोजन अधिकारी की न्यायालयीन पैरवी,कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण के चलते अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए प्रभावी सजा सुनिश्चित कराई गई।

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किशन पाण्डेय प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं और जनपद सोनभद्र में 15 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में है ये स्थानीय समाचारों के अलावा राजनीतिक व मनोरंजन जैसी खबरों में रूचि रखते हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ' हर ख़बरों ' को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हैं।

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